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माउंट आबू में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध

 अनुमति वाले भी नहीं कर सकते निर्माण .  रिपेयर या निर्माण किया तो कोर्ट की अवमानना नगरपालिका आयुक्त द्वारा जारी आदेश mount abu : a complete ban on any type of construction in mount abu is imposed by jodhpur hight court , rajasthan. even repair renovation is included in the order . concerned additional superintendent of police will remain responsible if any of the construction is allowed. माउंट आबू (अर्बुद समय) 07.03.2026 राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू में निर्माण सामग्री परिवहन करते डंपरों व ट्रैक्टरों के चलने का शोर पूरी तरह से थम गया है । इसके साथ ही विभिन्न स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों पर पूर्ण अंकुश लग गया है । परमिशन वालों पर भी रोक हाइ कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए निर्माण कार्य व शहर में निर्माण सामग्री के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध का नोटिस नगर पालिका आयुक्त के आदेशों से टोल नाके स्थित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है । नोटिस में स्पष्ट लिखा है की किसी भी प्रकार का निर्माण , रिपेयर रेनोवेशन , नया निर्माण करना कोर्ट की अवमानना माना जाए...